प्रिंस हत्याकांडः आरोपित छात्र को नहीं मिली जमानत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
प्रिंस हत्याकांड मामले के आरोपित छात्र की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
गुरुग्राम, जेएनएन। प्रिंस हत्याकांड मामले के आरोपित छात्र की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर छात्र की जमानत अर्जी पर फिर से सुनवाई होगी।
इससे पहले 2018 में हाई कोर्ट से प्रिंस हत्याकांड में आरोपी छात्र को जमानत देने से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया था। घटना के करीब आठ महीने बाद गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने 21 मई को फैसला सुनाया था कि 16 वर्षीय आरोपी छात्र को बालिग मानकर उसके खिलाफ केस चलाया जाए।
बता दें कि सोहना रोड स्थित एक नामी विद्यालय में 8 सितंबर 2017 को प्रिंस (न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। आरोपित के रूप में भोलू (न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) नामक छात्र न्यायिक हिरासत में है। आरोपित पक्ष की ओर से इस बार परीक्षा देने के नाम पर जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है।