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2020 Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या में आरोपित को नही मिली अग्रिम जमानत

शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में आरोपित महिला के वकील दिनेश तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील अमित प्रसाद ने इसका विरोध किया।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2020 09:45 AM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 09:45 AM (IST)
2020 Delhi Riots:  हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या में आरोपित को नही मिली अग्रिम जमानत
दिल्ली दंगा में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हुई हत्या के मामले में आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि दंगे को भड़काने की साजिश का पता लगाने के लिए आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।

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हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में आरोपित चांद बाग निवासी तबस्सुम ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में आरोपित महिला के वकील दिनेश तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील अमित प्रसाद ने आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह दंगे के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की निर्मम हत्या का मामला है। साथ ही शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त, गोकलपुरी के सहायक पुलिस आयुक्त व 51 अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपित की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह इन दंगे के मुख्य साजिशकर्ताओं के लगातार संपर्क में थी। वह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।

दो आरोपितों को नहीं मिली जमानत

वहीं, दंगे के आरोपित राशिद और मोहम्मद फैसल की जमानत याचिका शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आगे की जांच चल रही है। जमानत पर बाहर आने पर आरोपित गवाहों को डरा व धमका सकते हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई में दोनों आरोपितों के वकीलों ने कहा कि दंगे में उनके मुवक्किलों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई पांच को

दिल्ली दंगे के तीन मामलों में आरोपित ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अभियोजन पक्ष के वकील की गुजारिश पर अदालत ने अगली तारीख तय की है।

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