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दिल्ली का आप विधायक घर में घुस महिला से शर्मनाक हरकत करने में दोषी करार

विधायक को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है, उस पर बहस 22 अक्टूबर को होगी। उन्हें जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

By Amit SinghEdited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 06:31 PM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 06:32 PM (IST)
दिल्ली का आप विधायक घर में घुस महिला से शर्मनाक हरकत करने में दोषी करार
दिल्ली का आप विधायक घर में घुस महिला से शर्मनाक हरकत करने में दोषी करार

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार विवादों में बनी हुई है। एक तरफ उनके विधायकों पर लगातार आपराधिक मामलों में कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में चल रही सीयासी खींचतान ने दिल्लीवालों को परेशान कर रखा है। अब केजरीवाल सरकार के एक विधायक को महिला के घर में घुसकर शर्मनाक हरकत करने का दोषी पाया गया है। दिल्ली की कोर्ट विधायक की सजा के लिए जल्द सुनवाई शुरू करेगी।

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महिला के साथ घर में घुसकर शर्मनाक हरकत करने का ये आरोपी आम आदमी पार्टी के देवली क्षेत्र से विधायक प्रकाश जारवाल पर लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। एक अन्य महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

दो साल तक की हो सकती है सजा

ग्रेटर कैलाश थाने में 3 जून 2016 को प्रकाश जारवाल के खिलाफ एक महिला ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि जारवाल ने दिल्ली जल बोर्ड में अपने कुछ साथियों के साथ महिला को अपमानित करने के मकसद से उस पर बल प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। विधायक को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है, उस पर बहस 22 अक्टूबर को होगी। उन्हें जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

जुलाई 2017 में महिला ने दर्ज कराई थी एफआइआर

संगम विहार थाने में 14 जुलाई 2017 को विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की गई थी। महिला का आरोप था कि जारवाल ने कुछ साथियों के साथ महिला के घर में आकर हंगामा किया। उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के मकसद से बल प्रयोग किया और उसके पति को भी धमकाया। विधायक की इस शर्मनाक हरकत से महिला के सम्मान को क्षति पहुंची है।

इन धाराओं में दोषी करारः धारा 352 : हमला करना या आपराधिक मंशा से ताकत लगाना। धारा 506 : आपराधिक धमकी देना।


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