मानहानि केसः अरविंद केजरीवाल व AAP नेताओं को कोर्ट से भी मिली राहत
केजरीवाल के बीच माफीनामे की याचिका पर मंगलवार यानी आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी।
नई दिल्ली [ जेएनएन ]। अरविंद केजरीवाल व अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ मानहानि के केस में अरुण जेटली और अरविंद की साझा अपील कोर्ट में स्वीकार हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा माफी मांगने के बाद मानहानि के मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल की माफी स्वीकार करने के बाद लिया है।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशुतोष ने संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर सोमवार को माफी मांग ली थी. जेटली माफीनामे से सहमत हुए। इसी के बाद कहा जा रहा था कि जेटली मानहानि का केस वापस ले सकते हैं। इस बीच यह भी खबर आई कि अगर ऐसा हुआ तब कोर्ट फाइन लगा सकती है। हालांकि, बाद में दोनों की ओर से कोर्ट में साझा अपील दायर की गई है। बदली हुई परिस्थिति में कोर्ट से फैसला लेने के लिए कहा गया है।
बता दें कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनके खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल, संजय सिंह और आशुतोष ने एक ज्वाइंट लेटर लिख कर वित्त मंत्री से मानहानि मामले में माफी मांगी है।
उधर, जेटली के वकील ने कहा कि जेटली ने केजरीवाल और अन्य आप नेता का माफीनामा मंजूर कर लिया है। हम नागरिक मामलों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और आपराधिक मामलों के लिए पटियाला हाउस कोर्ट गए हैं। नागरिक मामले में हम माफीनामे के आधार पर डिग्री लेने के लिए तैयार हैं।
केजरीवाल इससे पहले इस मामले को लेकर जेटली से माफी मांग चुके हैं। लेकिन जेटली ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांगी थी। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर दोनों नेताओं से माफी मांगी थी।
केजरीवाल ने नितिन गडकरी से कहा था कि 'मैं अपने शब्दों के लिए खेद जताता हूं। मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है । मैंने जो भी कहा है उसके लिए माफी मांगता हूं। इस घटना को मेरे और आपके बीच ही रहने दिया जाए और कोर्ट में चल रही कार्रवाई को बंद कर दिया जाए। ' इसके पहले केजरीवाल बिक्रम मजीठिया से भी माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने मजीठिया से लिखित में माफी मांगी थी।