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Nirbhaya Case: फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी, मेरठ से आएगा जल्लाद

2012 Nirbhaya Case तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा है कि हम दोषियों को फांसी देने के लिए मेरठ के एक जल्लाद की सेवा लेंगे।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 07 Jan 2020 06:27 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 10:15 PM (IST)
Nirbhaya Case: फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी, मेरठ से आएगा जल्लाद
Nirbhaya Case: फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी, मेरठ से आएगा जल्लाद

नई दिल्ली, एएनआइ। 2012 निर्भया मामले में चारों दोषियों का पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। 22 जनवरी को सुबह सात बजे इन चारों को दिल्‍ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। वहीं, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा है कि हम दोषियों को फांसी देने के लिए मेरठ के एक जल्लाद की सेवा लेंगे। जेल में एक साथ सभी 4 दोषियों को फांसी देने के लिए हमारे पास उचित व्यवस्था है।

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निर्भया केस में दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद पवन जल्लाद ने कहा, 'मैं चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हूं। अभी तक जेल प्रशासन ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। अगर मुझे आदेश मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। निर्भया के माता-पिता और सभी लोगों के साथ यह मुझे भी बहुत सुकून देगा।'

दिल्ली में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात एक चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से 6 लोगों ने बर्बर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे बुरी तरह घायल करने के बाद बस से बाहर सड़क पर फेंक दिया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वारदात के 90 दिन बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 29 दिसंबर, 2012 को इलाज के दौरान सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पीडि़ता की मौत हो गई थी।

मुख्य आरोपित राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही जेल में फांसी लगा ली थी और एक अन्य नाबालिग साबित हुआ था। उसे तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा किया जा चुका है। 2014 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को कायम रखा। इसके बाद दोषियों की रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो गई थी।


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