1984 सिख विरोध दंगेः सज्जन कुमार की जमानत पर प्रतिदिन सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 2800 सिख मारे गए थे। इसमें सबसे ज्यादा 2100 सिख दिल्ली में मारे गए थे।
नई दिल्ली (जेएनएन)। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामलों में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ और पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही हाई कोर्ट ने उन पांच लोगों की याचिका पर भी सुनवाई की, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों के दोषी ठहराया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत मामले में 11 सितंबर से नियमित सुनवाई होगी।
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट को एक याचिका के साथ सीडी प्राप्त हुई है। सीडी सज्जन कुमार की है, जिसमें वह सिख विरोधी दंगों में अपनी भूमिका स्वीकारते बताए जा रहे हैं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब इस केस में नियमित सुनवाई का आदेश दिया है।
मालूम हो कि सरकारी आंकड़ों में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 2800 सिखों के मारे जाने का जिक्र है। इसमें सबसे ज्यादा 2100 सिख दिल्ली में मारे गए थे। सिख विरोधी दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मी द्वारा हत्या के विरोध में हुए थे। इसका आसर पूरे देश पर पड़ा था। दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के भी शामिल होने का आरोप है।