दिल्ली की अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी, MP-MLA कोर्ट ट्रांसफर किया मामला
दिल्ली की कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा का मामला में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। साथ ही अदालत ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा का मामला में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। साथ ही अदालत ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी।
1984 anti-Sikh riots | Delhi's Rouse Avenue court transfers the supplementary charge sheet against Congress' Jagdish Tytler, along with sanction, for the prosecution to Special MP-MLA court.
The court will hear the matter on June 8.
(File photo) pic.twitter.com/VmaWSN5f7R
— ANI (@ANI) June 2, 2023
CBI ने दायर की थी चार्जशीट
इससे पहले सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की थी।1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में अप्रैल माह में जगदीश टाइटलर अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे।
सीबीआई द्वारा पुल बंगश इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए तलब करने पर कांग्रेस नेता सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंचे, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनकी आवाज के नमूने की जांच CFSL की टीम लेगी।
साल 2015 में फिर से शुरू हुई जांच
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2,100 सहित पूरे भारत में लगभग 2,800 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर, 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की।