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Delhi News: 80 वर्षीय बुजुर्ग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद, पीड़िता के काम नहीं करते पैर

अदालत ने वर्ष 2022 में बिस्तर पर पड़ी 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने केवल अपनी यौन वासना को संतुष्ट करने के लिए यह कृत्य किया। अदालत ने आरोपित को दुष्कर्म घर में जबरन घुसने चोरी और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया था।

By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Sat, 03 Aug 2024 04:23 AM (IST)
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80 वर्षीय बुजुर्ग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद

 जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आंचल अंकित उर्फ मोगली ने वृद्धा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अंकित को सजा सुनाते हुए कहा कि यह घटना सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर एक आघात है।

पीड़िता ने 30 वर्षीय दोषी से हाथ जोड़कार विनती की थी कि वह उसे छोड़ दे। अदालत ने वर्ष 2022 में बिस्तर पर पड़ी 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने कहा कि दोषी ने केवल अपनी यौन वासना को संतुष्ट करने के लिए यह कृत्य किया। अदालत ने आरोपित को दुष्कर्म, घर में जबरन घुसने, चोरी और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पैर काम नहीं करते हैं। इस वजह से वह बिस्तर पर थी। अंकित उनके घर में घुस गया। फिर उसने पीड़िता को पीटा और बार-बार दुष्कर्म किया। इसके बाद मोबाइल चोरी कर फरार हो गया था।

अदालत ने अंकित को दोषी करार देते हुए कहा था कि निश्चित रूप से दुष्कर्म सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, जो पीड़िता की आत्मा को अपमानित और अपवित्र करता है। अदालत ने पीड़िता के लिए उचित मुआवजा निर्धारित करने के लिए मामले को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलए) को भी भेजा है।