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    नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टला, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे हैं सोनिया-राहुल

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश 16 दिसंबर तक टाला। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिग्रहण किया। गांधी परिवार पर यंग इंडियन के माध्यम से धोखे से संपत्ति कब्जाने का आरोप है।

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    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अब इस आदेश को 16 दिसंबर के लिए टाल दिया है।

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    ईडी ने अपनी चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कार फर्नांडीस के साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं।

    जांच एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है, की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अधिग्रहण किया।

    एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और कंपनी ने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्तियों पर धोखे से कब्जा किया।

    चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।

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