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नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ने जमा कराए आयकर विभाग से जुड़े दस्तावेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में काग्रेस अध्यक्ष राहुल गाधी, उनकी मा सोनिया

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Apr 2018 06:48 PM (IST)Updated: Sat, 21 Apr 2018 08:08 PM (IST)
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ने जमा कराए आयकर विभाग से जुड़े दस्तावेज
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ने जमा कराए आयकर विभाग से जुड़े दस्तावेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में काग्रेस अध्यक्ष राहुल गाधी, उनकी मा सोनिया गाधी व अन्य ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में आयकर विभाग से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा कराए। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दस्तावेजों पर बहस के लिए पांच मई की तारीख तय की है।

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इसी मामले में मार्च में भाजपा सासद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में आयकर विभाग से जुड़े कुछ दस्तावेज जमा कराए थे। राहुल गाधी व अन्य ने उसके जवाब में अपना पक्ष रखा है। स्वामी का दावा था कि आयकर विभाग ने यंग इंडियन प्रॉ. लि. पर नेशनल हेराल्ड मामले में 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह है मामला

नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की मालिकाना कंपनी एसोसिएटस जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) है। वर्ष 2011 में काग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का कथित लोन देकर इसकी देनदारियों को अपने पास कर लिया था। फिर पांच लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई थी, जिसमें सोनिया गाधी और राहुल की 38-38 फीसद हिस्सेदारी तय हुई थी। 24 फीसद हिस्सेदारी काग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नाडिस की है। आरोप है कि काग्रेस ने एजेएल के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। नौ करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99 फीसद शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस प्रकार यंग इंडियन को मुफ्त में एजेएल कंपनी मिल गई। मामले में सोनिया और राहुल के अलावा काग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन आरोपित हैं। आरोप है कि गाधी परिवार हेराल्ड की संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।


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