मीनाक्षी हत्याकांड में जय प्रकाश दोषी, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 2015 में मीनाक्षी नामक युवती की हत्या के दोषी जय प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने इस अपराध को क्रूर बताया, जिससे समाज को गहरा आघात पहुंचा। अदालत ने पश्चिमी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2015 में 19 वर्षीय युवती मीनाक्षी की हत्या के मामले में आरोपी 32 वर्षीय जय प्रकाश को दाेषी करार देते हुए तीस हजारी की सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने कहा कि दोषी ने मृतका को बार-बार बेरहमी से चाकू मारा और अपराध की क्रूरता ने पूरे समाज को आघात पहुंचाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जय प्रकाश ने 16 जुलाई 2015 को पीड़िता मीनाक्षी को चाकू मारा था और बाद में उसकी मौत हो गई थी।
अदालत ने पश्चिमी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को परिवार के सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि दोषी ने मीनाक्षी को कई बार चाकू मारा और इससे इलाके में दहशत फैल गई थी और इस कृत्य ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों को भयभीत कर दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि यह अपराध मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत के दायरे में नहीं आता।
अदालत ने कहा कि युवती की मौत का असर मृतक के परिवार के सदस्यों पर बहुत गहरा है। हालांकि, इस पर चर्चा करना दर्दनाक है, फिर भी दोषी द्वारा लड़की की जिस क्रूरता से हत्या की गई, उसके विनाशकारी परिणामों पर विचार करना ज़रूरी है।

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