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एलजी ने खारिज किया दिल्ली कैबिनेट का फैसला

तनातनी -दिल्ली पुलिस के पैनल को लागू करने के दिए आदेश -मंगलवार को कैबिनेट ने निष्पक्षता का

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 10:17 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 10:17 PM (IST)
एलजी ने खारिज किया दिल्ली कैबिनेट का फैसला
एलजी ने खारिज किया दिल्ली कैबिनेट का फैसला

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

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दिल्ली में हुए दंगे से संबधित मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर दिल्ली कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने खारिज कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें। अब एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार को हर हाल में लागू करना होगा।

बता दें कि उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की पैरवी के लिए वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था। दिल्ली कैबिनेट का मानना था कि दंगे के संबंध में दिल्ली पुलिस की जाच को कोर्ट ने निष्पक्ष नहीं माना है। ऐसे में पुलिस के पैनल को मंजूरी देने से केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। मगर एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 239 (एए)(4) के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल कर दिल्ली कैबिनेट के फैसले को खारिज कर दिया।

दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव के साथ दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के सुझाव पर विचार किया गया था। इस दौरान यह तय हुआ था कि दिल्ली में दंगे की साजिश के जो भी दोषी हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही यह भी तय हुआ था कि निर्दोष को परेशान या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण कैबिनेट ने दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल की नियुक्ति पर सहमति जताई थी। साथ ही पुलिस के वकीलों के पैनल को मंजूरी देने के एलजी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था।

कैबिनेट का मानना था कि जाच एजेंसी को वकीलों को तय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वकीलों को जाच एजेंसी से स्वतंत्र होना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में यह सिद्धात सबसे अहम माना जाता है और इसका उल्लंघन दिल्ली में नहीं होने देना चाहिए। जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया और दिल्ली के गृह विभाग को आदेश दे दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को अधिसूचित करें।


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