लाल किला पर हमले के आरोपी बिलाल को जमानत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : लाल किला पर वर्ष 2000 में हुए आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध बिलाल अहमद कावा को जमानत मिल गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : लाल किला पर वर्ष 2000 में हुए आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध बिलाल अहमद कावा को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। 22 दिसंबर, 2000 में लाल किला पर हुए आतंकी हमले में सेना के तीन जवान भी शहीद हो गए थे। बिलाल को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है।
जनवरी में दिल्ली पुलिस और गुजरात एटीएस ने मिलकर लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकी बिलाल अहमद कावा को दिल्ली के इंदिरा गाधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बिलाल को पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया था। ध्यान रहे कि इस मामले में अदालत 11 दोषियों को सजा सुना चुकी है।
इस मामले में डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा का कहना है कि बिलाल को जमानत मिल गई है। ये कोर्ट का मामला है, लेकिन फैसले को पढ़ा जाएगा। पुलिस ने अदालत में कहा था कि बिलाल को पाकिस्तान बैठे आकाओं से 29.5 लाख रुपये मिले थे, जिसका इस्तेमाल लाल किला पर आतंकी हमले में किया गया था। मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल बिलाल 17 साल से फरार था। इस मामले में उसे भगौड़ा भी घोषित किया जा चुका है।
सनद रहे कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2005 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को मौत की सजा सुनाई थी जबकि षड्यंत्र में शामिल नजीर अहमद काशिद और उसके बेटे फारूक अहमद काशिद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।