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मानहानि मामले में केजरीवाल व कीर्ति आजाद बरी

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के उपाध्यक्ष

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Apr 2018 09:03 PM (IST)Updated: Thu, 19 Apr 2018 09:05 PM (IST)
मानहानि मामले में केजरीवाल व कीर्ति आजाद बरी
मानहानि मामले में केजरीवाल व कीर्ति आजाद बरी

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के उपाध्यक्ष रहे पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सासद कीर्ति आजाद को बरी कर दिया है।

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एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि चेतन चौहान के केस का कोई आधार ही नहीं बनता है क्योंकि अब वह डीडीसीए के पदाधिकारी नहीं हैं। वहीं, केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ कोई सुबूत भी नहीं मिले हैं। मालूम हो कि चेतन चौहान और डीडीसीए ने मिलकर अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

याचिका में कहा गया था कि एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि डीडीसीए में आर्थिक घपले जैसे मामले सामने आए हैं। इस बयान पर कीर्ति आजाद ने भी सहमति जताई थी। सुनवाई के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि चेतन चौहान या डीडीसीए की व्यक्तिगत मानहानि हुई हो।

कोर्ट ने कहा कि जिस इंटरव्यू के आधार पर शिकायतकर्ता आहत महसूस कर रहे हैं। उसमें डीडीसीए के खिलाफ एक पूरे निकाय के तौर पर कुछ नहीं कहा गया। जहा तक चेतन चौहान की व्यक्तिगत मानहानि की बात है तो पूरे इंटरव्यू में उनके नाम का जिक्र कहीं नहीं है।


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