जेएनयू छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी अफगानी युवक की जमानत अर्जी खारिज
जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्रा से दुष्कर्म के मा
By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Oct 2017 09:04 PM (IST)Updated: Tue, 03 Oct 2017 09:04 PM (IST)
जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अफगानी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के बजाए बच निकलने के लिए भाग जाए। अफगानिस्तान निवासी आरोपी सुलेमान अहमदी बीते 10 सालों से भारत में शरणार्थियों की तरह रह रहा है। मौजूदा समय में कोई भी परिस्थिति आरोपी के पक्ष में नहीं दिख रही है। अभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान होना भी बाकी है। पेश मामले में पुलिस का कहना था कि सुलेमान ने अफगानिस्तान के ही रहने वाले अपने परिचित के साथ मिलकर युवती को दुष्कर्म का शिकार बनाया था।
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