निलंबित पायलटों को उड़ान भरने की नहीं दी अनुमति
जासं, नई दिल्ली : दो निलंबित पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका
जासं, नई दिल्ली : दो निलंबित पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका पर जेट एयरवेज ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जेट एयरवेज ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष कहा कि उसकी तरफ से निलंबित पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई और दोनों पायलटों की निलंबन की अवधि खत्म हो चुकी है। ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता पत्रकार रजनीश कपूर ने अपनी याचिका में कहा था कि संचालित उड़ान के कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश की इजाजत देने पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दोनों पायलटों का लाइसेंस रद कर दिया गया था। इसके बावजूद जेट एयरवेज के वाइस प्रेसीडेंट (ऑपरेशन) ने दोनों पायलटों को फ्लाइट ड्यूटी की अनुमति दे दी है। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।