कार्ति को दो मई तक अंतरिम जमानत मिली
जासं, नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के
जासं, नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कार्ति को दो मई तक अंतरिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कार्ति की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी पर दो मई तक रोक लगा दी है।
इससे पहले ईडी के वकील ने कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करने के लिए समय मांगा था, जिसे सीबीआइ के वकील ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा था कि जमानत की याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी जाए। लेकिन, कोर्ट ने अनुरोध को मानने से इन्कार कर दिया। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 24 मार्च को कार्ति को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। कार्ति ने कोर्ट में ईडी और सीबीआइ द्वारा वर्ष 2011-2012 में दर्ज एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में राहत देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म एमएस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) को मंजूरी देने से संबंधित था।