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कोरोना के लक्षण हैं तो घर पर रहें, कार्यालय से करें परहेज

सरकारी कार्यालयों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Jun 2020 01:23 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jun 2020 01:23 AM (IST)
कोरोना के लक्षण हैं तो घर पर रहें, कार्यालय से करें परहेज
कोरोना के लक्षण हैं तो घर पर रहें, कार्यालय से करें परहेज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

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सरकारी कार्यालयों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब अगर कोरोना के लक्षण प्राथमिक स्तर पर भी दिखते हैं तो कर्मचारी को कार्यालय जाने से परहेज करना होगा। सरकार द्वारा इस बारे में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसिजर) जारी की गई है।

कोरोना वायरस का खतरा दिल्ली पर अधिक मंडरा रहा है। इसी के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत कार्यालय में कोरोना के कई मरीज पाए जाने पर कार्यालय को 48 घंटे सील करने का प्रावधान किया गया है। राजधानी के किसी भी कार्यालय में भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध होगा, कार्यालय में कोई भी बैठक वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए की जानी है। कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी के लिए प्रवेश व निकास द्वार अलग रखना होगा। जिस प्रकार के नियम डीडीएमए द्वारा लागू किए जा रहे हैं, सभी नियमों को पोस्टर बनाकर चिपका देना होगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नोडल अधिकारी सुशील कुमार ने बृहस्पतिवार को जारी की गई एसओपी में कहा कि कार्यालय में अचानक किसी को कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तुरंत जिला स्तरीय रिस्पांस टीम को जानकारी देनी होगी। अगर लक्षण हल्के हों तो कर्मचारी को होम आइसोलेशन में भेजना होगा लेकिन कर्मचारी का कांटैक्ट ट्रेसिग करना होगा। अगर पंद्रह लोगों तक कांटैक्ट हो चुका है तो कार्यालय का रिस्क परीक्षण करना होगा। कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर होना चाहिए

डीडीएमए द्वारा जारी गाइडलाइन मे कहा गया है कि राजधानी के किसी भी कार्यालय में कार्यालय अवधि, लंच व चाय के समय को अलग-अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग रखना होगा। कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगा होना चाहिए। सभी कार्यालय को नियमित संक्रमण रहित किया जाएगा। कार्यालय परिसर स्थित दुकान या कैंटीन को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। एलिवेटर पर कम लोगों को चढ़ना होगा। केफे व कैंटीन में क्यू में लगना होगा, वेटर को मास्क लगाना होगा। कंटेनमेंट जोन (सील क्षेत्र) में दवा व आवश्यक सामान के अलावा सभी दूकान बंद रहेगी। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए हैं ये नियम

-अगर सर्दी व खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है।

- कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता तब तब घर पर ही रहेंगे।

-अगर एक केबिन में दो अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़ कर एक दिन आएंगे।

-पूरे समय मास्क लगाना होगा। जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

-शारीरिक दूरी अनिवार्य रूप से बना कर रखेंगे।

-अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे।

-जहां तक संभव हो आमने-सामने की बैठक से बचना होगा।

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सरकारी विभागों में हुए कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव

दिल्ली सचिवालय -7 कर्मचारी

परिवहन विभाग मुख्यालय -5 कर्मचारी

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड -एक वरिष्ठ अधिकारी

मंडलायुक्त कार्यालय -6 कर्मचारी

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद -62 कर्मचारी (4 की मौत)

तीनों नगर निगम -100 से अधिक कर्मचारी (करीब एक दर्जन की मौत)


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