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अस्पतालों में पहले से निर्धारित ऑपरेशन की मांगी जानकारी

ऑपरेशन कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर एक महिला की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों में पहले से निर्धारित ऑपरेशन की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान गैर कोरोना मरीजों के ऑपरेशन के संबंध में दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Jun 2020 08:45 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2020 06:10 AM (IST)
अस्पतालों में पहले से निर्धारित ऑपरेशन की मांगी जानकारी
अस्पतालों में पहले से निर्धारित ऑपरेशन की मांगी जानकारी

जासं, नई दिल्ली: ऑपरेशन कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर एक महिला की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों में पहले से निर्धारित ऑपरेशन की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने महामारी के दौरान गैर कोरोना मरीजों के ऑपरेशन के संबंध में दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी पूछा कि जिन मरीजों का पहले से ऑपरेशन निर्धारित था और कोरोना के कारण ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन सभी का इलाज किस अस्पताल में कराया जाएगा।

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महिला ने याचिका में कहा कि नवंबर 2019 में ही ऑपरेशन होना निर्धारित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से बढ़ाकर मार्च में कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था उसे कोरोना अस्पताल बना दिया गया। जब वह दूसरे अस्पताल गई तो कोरोना संक्रमित होने का हवाला देते हुए ऑपरेशन करने से इन्कार कर दिया।

वहीं, दिल्ली सरकार ने दलील दी कि ऑपरेशन नहीं होना याचिकाकर्ता के ही हित में है क्योंकि अस्पताल जाने से उनके संक्रमित होने का खतरा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी बीमारी बढ़ सकती है, ऐसे में वह इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हैं।


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