कोरोना की मुफ्त जांच व इलाज की मांग खारिज
सभी निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच व उपचार की निशुल्क सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है।
जासं, नई दिल्ली : सभी निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच व उपचार की निशुल्क सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका कुछ जिम्मेदारी के साथ दायर की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता सुशांत मिश्रा ने मांग की थी कि निजी लैब व अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोरोना जांच व उपचार का खर्च वहन करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका अमीर लोगों के लाभ के लिए दायर की गई है। पीठ ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत केंद्र व दिल्ली सरकार के नीतिगत फैसलों का हिस्सा हैं और वही तय करेगी कि मुफ्त इलाज के लिए कौन पात्र है।