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दिनाकरन गुट को तीन सप्ताह में आवंटित करें चुनाव चिह्न

जासं, नई दिल्ली : चुनाव चिह्न को लेकर एआइएडीएमके अम्मा गुट के टीटीवी दिनाकरन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें प्रेशर कुकर चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Mar 2018 09:20 PM (IST)Updated: Fri, 09 Mar 2018 09:20 PM (IST)
दिनाकरन गुट को तीन सप्ताह में आवंटित करें चुनाव चिह्न
दिनाकरन गुट को तीन सप्ताह में आवंटित करें चुनाव चिह्न

जासं, नई दिल्ली : चुनाव चिह्न को लेकर एआइएडीएमके अम्मा गुट के टीटीवी दिनाकरन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दिनाकरन गुट को सामन्य चुनाव चिह्न 'प्रेशर कुकर' आवंटित करने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा 23 नवंबर 2017 को 'दो पत्ती' चुनाव चिह्न तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी की पार्टी को आवंटित किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली दिनाकरन की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने निर्वाचन आयोग की समिति को दिनाकरन गुट द्वारा चुने गए चुनाव चिह्न व नाम को तीन सप्ताह के भीतर आवंटित करने का आदेश दिया। दिनाकरन ने प्रेशर कुकर चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की थी। इसी चुनाव चिह्न पर उन्होंने दिसंबर 2017 में राधा कृष्ण नगर विधानसभा के उपचुनाव में 40 हजार मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी।

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