क्वारंटाइन सेंटर बदलने की विदेशी जमातियों की अर्जी मंजूर
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 65 विदेशी जमातियों को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 65 विदेशी जमातियों को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने यह अनुमति तब दी जब केंद्र व दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 मई के आदेश में संशोधन कर दिया। अदालत ने तब्लीगी मरकज में शामिल हुए 955 विदेशी नागरिकों को नौ अलग-अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद 65 विदेशी नागरिकों को मिराज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से मौजपुर स्थित टेक्शन पब्लिक स्कूल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि मिराज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सेंटर में वे असहज महसूस कर रहे हैं। 955 विदेशी जमाती तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे। उनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है। अदालत के आदेश से सभी को नौ अलग-अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है।