मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को राहत, 20 अगस्त तक टली सुनवाई
भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टाल दी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टाल दी है।
Hearing on defamation case filed against Arvind Kejriwal by BJP MP Ramesh Bidhuri in Patiala House Court adjourned to 20th August.
— ANI (@ANI_news) August 6, 2016
गौरतलब है कि इससे पहले 8 जुलाई को आरोपी के तौर पर तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने जमानत दे दी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 10 हजार रूपए के निजी मुचलके पर यह राहत दी थी।
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दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में केजरीवाल को इस साल फरवरी में एक आरोपी के तौर पर तलब किया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के तहत दर्ज कराया गया था।
मानहानि मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली जमानत
बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देने के दौरान उनकी मानहानि की। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने साक्षात्कार के दौरान झूठ बोलते हुए कहा था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उनकी मानहानि की है।