HC ने पूछा, MCD की 13 सीटों पर उपचुनाव क्यों नहीं करा रही AAP सरकार
दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने तीनों नगर निगमों में रिक्त पड़ी 13 सीटों पर उपचुनाव करवाने के मसले पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने तीनों नगर निगमों में रिक्त पड़ी 13 सीटों पर उपचुनाव करवाने के मसले पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
निगम उपचुनाव से क्यों डर रही दिल्ली सरकार: माकन
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर हमें फंड और अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो हम चुनावों के लिए तैयार हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी दिल्ली नगर निगम की 13 खाली सीटों पर तुरंत उपचुनाव कराने की मांग कर चुके हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कुछ पार्षद विधायक बन गए और उनकी सीट खाली हो गई। राष्ट्रपति शासन के दौरान इन खाली सीटों के लिए चुनाव नहीं कराए गए। उसी प्रकार जब वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कई पार्षद विधायक बन गए तो सीटें खाली हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार भी चुनाव कराने से पीछे हट रही है।