पिजडा तोड़ के सदस्यों जानकारी मीडिया में देने पर रोक
कलिता ने अपराध शाखा के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर मनगढंत जानकारी लीक कर रहे हैं जो गलत है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता और अन्य सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह की जानकारी मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ ने क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया कि जांच के दौरान या उसके बाद का किसी भी तरह की जानकारी सोशल मीडिया और या किसी मीडिया को नहीं दी जाए। साथ ही पीठ ने क्राइम ब्रांच डीसीपी को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या उनके किसी जांच अधिकारी ने जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर दी है। याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। देवांगना कलिता ने याचिका दाखिल कर कहा है की अपराध शाखा के अधिकारी जानबूझकर मनगढंत जानकारी लीक कर रहे हैं जो गलत है। इन जानकारियों के वायरल होने से उनके परिवार वालों को जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने मांग की कि पुलिस द्वारा दी जा रही जानकारी पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान या फिर जांच के बाद की कोई भी जानकारी मीडिया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर न दी जाए।