Delhi : OLA कैब को नहीं मिली राहत, HC ने याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने ओला कंपनी की ओर से मोबाइल एप आधारित टैक्सियों पर रोक हटाने की संबंधी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट पहली ही दिल्ली में ओला कैब के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुका है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओला कंपनी की ओर से मोबाइल एप आधारित टैक्सियों पर रोक हटाने की संबंधी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट पहले ही दिल्ली में ओला कैब के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुका है।
High Court : अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी ओला कैब
ओला कैब संचालित करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी यह फैसला लागू है। इस फैसले के खिलाफ ओला कैब संचालित करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की थी।
कोर्ट पहले ही दे चुका है निर्देश
29 जुलाई को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिल्ली में केवल सीएनजी चालित टैक्सियां ही चलाई जाएं। इनमें जीपीएस लगा हो और जिनके पास राजधानी में चलाने का लाइसेंस हो।