पत्नी की सर्जरी के लिए पति को मिली छह घंटे की पैरोल
जासं नई दिल्ली टेरर फंडिग के मामले में आरोपित को अपनी पत्नी की सर्जरी कराने के लिए हाई कोर्ट ने छह घंटे की हिरासत पैरोल मंजूर की है। हालांकि आरोपित ने अंतरिम जमानत अर्जी दायर की थी लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। फलाह-ए-इंसनायिम नाम के संगठन को फंडिग करने के आरोप में एनआइए ने राजस्थान से पिछले साल मोहम्मद हुसैन मोलानी को गिरफ्तार किया था।
जासं, नई दिल्ली : टेरर फंडिग के मामले में आरोपित को अपनी पत्नी की सर्जरी कराने के लिए हाई कोर्ट ने छह घंटे की हिरासत पैरोल मंजूर की है। हालांकि आरोपित ने अंतरिम जमानत अर्जी दायर की थी। फलाह-ए-इंसनायिम नाम के संगठन को फंडिग करने के आरोप में एनआइए ने राजस्थान से पिछले साल मोहम्मद हुसैन मोलानी को गिरफ्तार किया था। मोलानी ने निचली अदालत में अर्जी दायर कर जमानत मांगी थी, ताकि वह अपनी पत्नी की सर्जरी करा सके। उसकी पत्नी को यूटर्स ट्यूमर है। निचली अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया तो मोलानी ने हाई कोर्ट में अपील की। हालांकि, हाई कोर्ट ने जमानत तो नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा कि मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपित को छह घंटे की पैरोल मंजूर की जाती है, ताकि वह सर्जरी के दौरान अपनी पत्नी के साथ रह सके। यात्रा की अवधि इस घंटे से अलग होगी। हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा कि जब भी डॉक्टर मोलानी की पत्नी की सर्जरी तय करेंगे, तो मोलानी को हिरासत में अस्पताल लेकर जाना सुनिश्चित करें।