दिल्ली में पीडीएस कार्डधारकों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न
कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त राशन की आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। मंगलवार को दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) के लाभार्थियों को अगले 5 महीनों तक (जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर 2020 तक) मुफ्त पीडीएस राशन उपलब्ध कराएगी। जुलाई माह के लिए खाद्यान्न का वितरण बुधवार से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
- आज से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा खाद्यान्न का वितरण
- खाद्य आपूर्ति में दिक्कत आने पर हेल्पलाइन नंबर 1967 कर सकते हैं शिकायत
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।
मंगलवार को दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) के लाभार्थियों को अगले 5 महीने तक (नवंबर 2020 तक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा 17.54 लाख से अधिक परिवारों के 71,40,938 लाभार्थियों को रियायती दरों हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल शामिल है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए लाभार्थिओं को नवंबर तक मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया है। इमरान हुसैन ने दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सीएमडी), खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और उन्हें वितरण की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया।
बॉक्स-1
दिक्कत होने पर करें शिकायत : इमरान हुसैन ने राशन लाभार्थियों को जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर तक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का फैसला किया है। यदि लाभार्थियों को पीडीएस दुकानों पर मुफ्त में खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे तत्काल इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं। लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हुसैन ने यह भी बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, उचित दूरी मानदंडों और खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को तैनात किया है।