डूसू चुनाव: जमानतदार के नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला, 18 सितंबर को होगी वोटिंग
दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनाव के लिए जमानतदार बनने के नियम पर स्पष्टीकरण दिया है। अब एक लाख रुपये ...और पढ़ें

डूसू चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला। AI जनरेटेड
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू जमानतदार नियम स्पष्ट किया।
एक लाख रुपये चुकाने वाला कोई भी बन सकता है जमानतदार।
माता-पिता ही नहीं, कोई भी सक्षम व्यक्ति दे सकता है जमानत।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने वाले छात्रों के लिए जमानतदार बनने के पहलू पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डीयू के नियम के तहत एक लाख रुपये चुकाने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार का जमानतदार हो सकता है। इसमें अभिभावक भी शामिल हैं।
डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के दो कार्यकर्ताओं की याचिका पर अदालत ने कहा कि यह शर्त उचित और सही है, बस इसमें यह बदलाव हो सकता है कि जमानत सिर्फ माता-पिता ही नहीं, बल्कि एक लाख रुपये चुकाने व जमानत देने की स्थिति में रहने वाला कोई भी व्यक्ति दे सकता है।
डूसू चुनाव 18 सितंबर को होने हैं। नतीजे 19 सितंबर को आने की उम्मीद है। याचिकाकार्ताओं ने छात्र उम्मीदवारों के लिए एक हर्जाना भरने का हलफनामा जमा करना और माता-पिता के हस्ताक्षर वाला एक लाख रुपये का जमानती बांड देना अनिवार्य करने के डीयू के निर्णय को चुनाैती दी थी।
