ऑनलाइन डिग्री व मार्कशीट देने पर विचार करे डीयू : हाई कोर्ट
व्यावसायिक कोर्स कर चुके छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा दो साल से डिग्री मुहैया नहीं करा पाने के मामले को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि जब अदालत अपना आदेश ऑनलाइन मुहैया करा सकती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छात्रों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन डिग्री मार्कशीट या प्रमाण पत्र क्यों नहीं मुहैया करा रहा है?
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : व्यावसायिक कोर्स कर चुके छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा दो साल से डिग्री मुहैया नहीं करा पाने के मामले को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि जब अदालत अपना आदेश ऑनलाइन मुहैया करा सकती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छात्रों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन डिग्री, मार्कशीट या प्रमाण पत्र क्यों नहीं मुहैया करा रहा है? पीठ ने कहा विश्वविद्यालय को पता होना चाहिए कि इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई या नौकरी में काफी परेशानी हो रही है। विश्वविद्यालय को नई तकनीकि की मदद लेनी चाहिए और छात्रों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र व मार्कशीट मुहैया कराना चाहिए। पीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एवं कंप्यूटर सेल के प्रमुख को 23 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता सार्थक मग्गून के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह लेडी हार्डिंग कॉलेज से दो साल पहले एमबीबीएस पास कर चुकी हैं। प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वह आगे की पढ़ाई या शोध के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में अदालत विश्वविद्यालय को निर्देश दे किवह उनको प्रमाण पत्र मुहैया कराए। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कहा कि प्रमाण पत्र मुहैया कराने को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। अगस्त के पहले हफ्ते में उस पर निर्णय लिया जाना है।