शिक्षा निदेशालय का स्कूलों को निर्देश, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करें
डीओई ने स्कूलों को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों को स्टील या कांच आदि से बदलने की जरूरत है। इन बर्तनों को एक अलग स्टोर रूम (बर्तन भंडार) में रखना होगा।बर्तनों का उपयोग स्कूल के दौरान दैनिक उपयोग के सभी कार्यों के लिए किया जाएगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सचिवालय में एक जून से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार इसे स्कूलों में भी प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सोमवार को शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक पत्र जारी कर राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने को कहा है।
दोबारा इस्तेमाल होने वाले बर्तन को रखने की सलाह
इसके साथ ही अपने परिसर में एक अलग कमरा बनाकर कमरे में दोबारा इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को रखने की सलाह दी है। डीओई ने स्कूलों को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों को स्टील या कांच आदि से बदलने की जरूरत है। इन बर्तनों को एक अलग स्टोर रूम (बर्तन भंडार) में रखना होगा। इन बर्तनों का उपयोग स्कूल के दौरान दैनिक उपयोग के सभी कार्यों के लिए किया जाएगा।
कचरा प्रबंधन, शिक्षा और संचार योजना लागू करने कवायद
पहले चरण में बर्तन भंडार स्थापित किए जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में स्कूलों को कचरा प्रबंधन, शिक्षा और संचार योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में स्कूलों को एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।
जारी की गई है अधिसूचना
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक जुलाई 2022 से पालीस्टाइनिन और विस्तारित पालीस्टाइनिन सहित पहचान की गई सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली में सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, आम जनता और दुकानदारों को पहले ही 30 जून 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई स्टाक नहीं रखने के लिए कहा गया है।