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1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर रोक, 50% WFH और पार्किंग पर डबल चार्ज; प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान

Published: Mon, 28 Sep 2026 02:36 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत 1 नवंबर ...और पढ़ें

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी।

HighLights

  1. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्य प्रतिबंधित।

  2. सरकारी, निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारी, शेष वर्क फ्रॉम होम।

  3. सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना होगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने 2026-27 सीजन से पहले सर्दियों में प्रदूषण पर नए नियमों की घोषणा की है।

सरकार के अनुसार, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहर सिविल कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी।

दफ्तरों में 50% WFH

इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ ही चलेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं सर्दियों के समय में ऑथराइज्ड जगहों पर पार्किंग चार्ज भी दोगुना कर दिया जाएगा।

समझिए पूरे नियम

  • निर्माण और तोड़फोड़ पर चार महीने की रोक: एक नवंबर से 28 फरवरी तक धूल पैदा करने वाली सभी निजी व सिविल तोड़फोड़ (डिमोलिशन) और निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक महा-प्रतिबंध: प्रदूषण की सबसे संवेदनशील अवधि को देखते हुए इस दौरान निर्माण पर सबसे सख्त नियम लागू होंगे। इस अवधि में निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, सीमेंट आदि) लाने वाले बाहरी वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर रोक रहेगी।
  • 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली सरकार और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट रहेगी।
  • दोगुना पार्किंग चार्ज और बदला हुआ समय: सड़कों पर वाहनों का दबाव और ट्रैफिक कम करने के लिए पार्किंग शुल्क को दोगुना किया जाएगा (मेट्रो पार्किंग को छोड़कर)। साथ ही, नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से 5:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।
  • बिना वैध पीयूसी नहीं मिलेगा ईंधन: यह नियम केवल सर्दियों के लिए नहीं बल्कि पूरे साल लागू रहेगा। दिल्ली के किसी भी ईंधन पंप पर बिना वैध पल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) के तेल या गैस नहीं दी जाएगी। इसकी जांच डिजिटल डेटाबेस (एनपीआर और वाहन पोर्टल) से होगी।
  • BS-6 से नीचे के बाहरी वाहनों पर रोक: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे की श्रेणियों वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगी।