दिल्ली में शादी-पार्टियों में शराब परोसने के लिए लेना होगा P-10 परमिट, 15 हजार रुपये होगी फीस
दिल्ली आबकारी विभाग ने त्योहारों और शादी के सीजन के लिए बैंक्वेट हॉल व फार्महाउस संचालकों हेतु विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है।

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड
HighLights
बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस संचालकों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान।
शराब परोसने हेतु प्रत्येक आयोजन पर P-10 परमिट अनिवार्य।
परमिट शुल्क 15 हजार रुपये, 27 अक्टूबर से कैंप।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में त्योहारों और शादी के सीजन को देखते हुए आबकारी विभाग ने बैंक्वेट हाल और फार्महाउस संचालकों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इन परिसरों में शादी, पार्टी या किसी अन्य समारोह के दौरान शराब परोसने के लिए प्रत्येक आयोजन पर अस्थायी पी-10 परमिट लेना अनिवार्य होगा।
इसके लिए 15 हजार रुपये फीस निर्धारित है। विभाग 27 अक्टूबर से 16 नवंबर तक अपने कार्यालय में विशेष कैंप लगाएगा, जहां संचालक ई-आबकारी पोर्टल पर अपना एकमुश्त पंजीकरण करा सकेंगे।
विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, दिल्ली में शादी, पार्टी और अन्य सामाजिक समारोह आयोजित करने वाले सभी बैंक्वेट हाल और फार्महाउस संचालकों को नियमों का पालन करना होगा।
जिस आयोजन में शराब परोसी जानी है, उसके लिए पी-10 परमिट लेना जरूरी है। यदि किसी परिसर में अलग-अलग हाल या स्थानों पर शराब परोसी जानी है, तो प्रत्येक स्थान के लिए अलग परमिट लेना होगा।
पंजीकरण से जल्द मिलेगा परमिट
आबकारी विभाग के अनुसार, संचालकों का ई-आबकारी पोर्टल (eabkari.delhi.gov.in) पर एकमुश्त पंजीकरण होने से भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए परमिट की मंजूरी और उसे जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी। विभाग का उद्देश्य त्योहारों और नवंबर में शुरू होने वाले शादी के सीजन से पहले व्यवस्था को सुचारु करना और आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी करना है।
नियमों के अनुसार, शराब केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को परोसी जा सकती है। शराब परोसने वाला क्षेत्र आम लोगों की नजर से अलग होना चाहिए। परमिट के तहत शराब की अधिकतम मात्रा तय नहीं है, बल्कि मेहमानों की संख्या और अनुमानित जरूरत के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। दिल्ली में 1,500 से अधिक बैंक्वेट हाल और फार्महाउस होने का अनुमान है।
