'महिला पर भी लग सकता है सामूहिक दुष्कर्म का आरोप', दिल्ली HC ने कहा- सीढ़ी पकड़ने वाला भी चोर जितना ही दोषी
दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक महिला को भी आरोपित बनाया जा ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट का गैंगरेप केस में बड़ा फैसला
HighLights
महिला पर भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप संभव: दिल्ली हाई कोर्ट।
शारीरिक दुष्कर्म न करने पर भी महिला हो सकती है दोषी।
सीढ़ी थामने वाला भी चोर जितना दोषी: कोर्ट का निर्णय।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक महिला को आरोपित बनाने संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्णय पारित किया है।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने फैसले में कहा कि महिला पर भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया जा सकता है, भले ही उसने शारीरिक रूप से दुष्कर्म न किया हो।
जो सीढ़ी थामे रखता है वह भी चोर जितना दोषी- कोर्ट
निर्णय में अदालत ने कहा कि जो सीढ़ी थामे रखता है, वह भी चोर जितना ही दोषी है। पीठ ने कहा कि भारतीय दंड सहिता की धारा 376 डी और भारतीय न्याय संहिता की धारा-70 के तहत सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया जा सकता है।
अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कानून में व्यक्ति शब्द का अर्थ केवल पुरुष होता है। अदालत ने उक्त टिप्पणियों के साथ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली एक महिला और एक अन्य आरोपित की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
