दिल्ली हाई कोर्ट ने रद की राज ठाकरे की सुरक्षा हटाने की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने राज ठाकरे की सुरक्षा को हटाने को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि वो केंद्र सरकार से मिली सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज ठाकरे की सुरक्षा को हटाने को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि वो केंद्र सरकार से मिली सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि वह ठाकरे की सुरक्षा संबंधी मसले पर हस्तक्षेप नहींं करेंंगे। याचिका मेंं जनहित जैसा कुछ नहींं है। अदालत ने अपना फैसला केंंद्र सरकार के जवाब दायर करने के बाद सुनाया है। केंंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि राज को सुरक्षा राज्य सरकार दे रही है। उनकी इसमे कोई भूमिका नहींं है।
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अदालत ने याची के उस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया जिसमे याची ने कहा था कि उत्तर भारतीयोंं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ठाकरे निजी सिक्योरिटी गार्ड रखने मेंं सक्षम हैं। ऐसे मेंं उन्हेंं सरकारी एजेंंसी द्वारा सुरक्षा देना गलत है।
पेश मामले मेंं मिथलेश कुमार पांडे ने याचिका दायर की है। याची का कहना है कि ठाकरे को सुरक्षा देना देश की जनता के टैक्स के पैसोंं की बर्बादी है। अदालत महाराष्ट्र सरकार से राज की सुरक्षा को वापस लेने का आदेश जारी करे। इस मुद्दे पर केंंद्र सरकार गाइड लाइन्स बनाए। जिसमेंं देश की जनसंख्या व पुलिसकर्मियोंं की संख्या का ध्यान रखा जाए।
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