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'गैरकानूनी' सर्किल रेट पर HC ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

दिल्ली सरकार द्वारा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर से दायर याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व कांग्रेस विधायक नरेश कुमार ने दायर याचिका में रेट बढ़ाने को सरकार का मनमाना व

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2015 11:32 AM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2015 12:44 PM (IST)
'गैरकानूनी' सर्किल रेट पर HC ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर से दायर याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व कांग्रेस विधायक नरेश कुमार ने दायर याचिका में रेट बढ़ाने को सरकार का मनमाना व गैरकानूनी फैसला बताया है।

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सर्किल रेट के खिलाफ फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि वह तुंरत इस अधिसूचना को रद करने के निर्देश जारी करें। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने गत 4 अगस्त को अधिसूचना जारी कर राजधानी में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ा दिए, जो गलत है।

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याचिका में आग्रह किया गया है कि पूरी दिल्ली में कृषि भूमि के एक ही रेट होने चाहिए, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा और यह किसानों का समानता का अधिकार है। याची का आरोप है कि सर्किल रेट तय करना दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

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केवल उपराज्यपाल ही ऐसी कोई अधिसूचना जारी कर सकते हैं। वहीं इस मामले में उपराज्यपाल ने अभी तक अपनी मंजूरी भी नहीं दी है। बता दें कि इससे पूर्व 14 अगस्त को अदालत ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर चुकी है।

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