फोन टैपिंग केस: पूर्व NSE प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की जमानत बरकरार, CBI की याचिका दिल्ली HC से खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को मिली जमानत को बरकरार रखा ...और पढ़ें

पूर्व NSE प्रमुख चित्रा रामकृष्ण
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील याचिका खारिज की।
एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की जमानत बरकरार।
फोन टैपिंग मामला 2009-2017 के बीच का है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फोन टैपिंग के मामले में एनएसई की पूर्व पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण को जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले पर अपना निर्णय पारित करते हुए सीबीआई की अपील याचिका खारिज कर दी। यह मामला 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन कॉल को तौर पर गैर-कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने से जुड़ा है।
सीबीआई ने दी ये दलील
सीबीआई के अनुसार रामकृष्ण ने पूर्व सीईओ रवि नारायण, एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट रवि वाराणसी और महेश हल्दीपुर के साथ मिलकर एक्सचेंज में साइबर कमजोरियों का समय-समय पर अध्ययन करने के बहाने एनएसई कर्मचारियों की कॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए आइएसईसी सर्विसेज की सेवाएं ली थीं।
ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2022 में रामकृष्ण को जमानत दे दी थी और सीबीआई ने उक्त आदेश को चुनौती दी थी।
