‘प्रदर्शन के लिए कोई तो जगह दें’, बैंक यूनियन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों की यूनियन को शांतिपूर्ण धरना देने के लिए जगह उपलब्ध कराने का दिल्ली पुलिस ...और पढ़ें

बैंक कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस काे निर्देश दिया है।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक यूनियन को प्रदर्शन की जगह देने को कहा।
पुलिस ने जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी।
अदालत ने अधिकारियों को सोमवार तक वैकल्पिक जगह तय करने को कहा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बैंक कर्मचारियों की यूनियन को शांतिपूर्ण धरना देने के लिए कोई जगह उपलब्ध कराने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस काे निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दिल्ली स्टेट को अगले सप्ताह प्रदर्शन करने के लिए जगह उपलब्ध कराने संबंधी अर्जी पर निर्णय करें।
वहीं, सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन की मंजूरी देने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस पर पीठ ने कहा कि कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के लिए कोई तो जगह दी जाए। अदालत ने कहा कि इसके लिए उन्हें बार-बार कोर्ट नहीं आना चाहिए।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों से कहा कि वे शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए दूसरी जगह देने के बारे में सोमवार तक निर्णय करें और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दें। याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से 28 से 30 सितंबर को जंतर-मंतर या शहर में किसी दूसरी जगह पर शांतिपूर्ण धरना देने की मंजूरी देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह बैंकिंग उद्योग में ट्रेड यूनियनों का एक मुख्य संगठन है और अधिकारियों ने पहले बैंक कर्मचारियों के आंदोलन कार्यक्रम को नाकाम करने के लिए 11 और 18 सितंबर को धरना देने की मंजूरी नहीं दी।
वहीं, अगले सप्ताह प्रदर्शन करने के लिए उनके नए अनुरोध पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। याचिकाकर्ता पांच-दिन का बैंकिंग सप्ताह करने को लेकर 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की है।
