'मुद्दा ढोल का नहीं, बाहुबल और पैसे के दिखावे का है', DUSU चुनाव के बाद जश्न पर HC की तल्ख टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव के बाद जुलूस पर रोक के उल्लंघन की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू से जवाब मांगा।
DUSU चुनाव के बाद जुलूस उल्लंघन का आरोप।
कोर्ट ने बाहुबल, पैसे के दिखावे पर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) जीत के बाद जुलूस पर रोक लगाने संबंधी अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दायर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को डीयू से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता व अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पीठ ने डीयू प्रशासन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
हालांकि, डीयू की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कुछ भावनाओं को काबू करना मुश्किल होता है। इसके बावजूद भी इस साल ढोल भी नहीं निकाले गए थे।
हालांकि, पीठ ने कहा कि मुद्दा सिर्फ ढोल या जश्न का नहीं है, बल्कि पैसे और बाहुबल के दिखावे का है।
