PG और हॉस्टल के छात्रों की सुरक्षा पर दिल्ली HC सख्त; केंद्र, दिल्ली पुलिस और DU से मांगा जवाब
सत्य निकेतन में इमारत की घटना के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट पीजी, किराए के फ्लैट और हास्टल में ...और पढ़ें

सत्य निकेतन हादसे के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने पीजी-हॉस्टल की सुरक्षा पर मांगा जवाब। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र सुरक्षा पर जनहित याचिका पर जवाब मांगा
सत्य निकेतन इमारत घटना के बाद पीजी, हॉस्टल सुरक्षा पर चिंता
सलाहकार और निगरानी समितियां बनाने की मांग पर सुनवाई 14 अक्टूबर
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में इमारत की घटना के बाद पेइंग गेस्ट (पीजी) अकोमोडेशन, किराए के फ्लैट और हाॅस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काॅलेज, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर छात्र आवास सलाहकार और निगरानी समितियां बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
कई संस्थानों से मांगा हलफनामा
याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही एमसीडी, दिल्ली पुलिस, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जेएनयू, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी और पन्नालाल गिरधारीलाल दयानंद काॅलेज को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले पर अगली सुनवाई सत्य निकेतन से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ 14 अक्टूबर को होगी।
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