मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

दिल्ली हाई कोर्ट। सोशल मीडिया
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा।
अल फलाह ट्रस्ट अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई।
छात्रों की फीस से अवैध फंड जुटाने का आरोप।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अल फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला फरीदाबाद में उनके शिक्षण संस्थान में छात्रों द्वारा दी गई फीस से अवैध फंड जुटाने से जुड़ा है।
