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रिलायंस होम फाइनेंस मनी लांड्रिंग केस में अमिताभ झुनझुनवाला को नहीं मिली जमानत, दिल्ली HC ने ED से मांगी रिपोर्ट

Published: Wed, 16 Sep 2026 03:58 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस एडीएजी के पूर्व एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर ईडी से स्थिति रिपोर्ट मांगी ...और पढ़ें

रिलायंस एडीएजी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला। फाइल फोटो

 रिलायंस एडीएजी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला। फाइल फोटो

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगी स्थिति रिपोर्ट।

  2. अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर सुनवाई।

  3. रिलायंस होम फाइनेंस मनी लांड्रिंग मामला।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिलायंस एडीएजी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। वे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आएचएफएल) और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं।

न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने ईडी को पांच दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अप्रैल 2026 में न्यायिक हिरासत में बंद अमिताभ झुनझुनवाला ने जमानत देने से इंकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और चिकित्सा आधार पर जमानत देने की मांग की है।