ACP विवेक भगत के खिलाफ दिल्ली HC पहुंची महिला पत्रकार को झटका, SC/ST केस की नहीं रुकेगी जांच
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीपी विवेक भगत द्वारा महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज एससी/एसटी एक्ट मामले में जांच जारी रखने ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी विवेक भगत (इनसेट) की ओर से महिला पत्रकार पर लगाए गए एससी-एसटी एक्ट की जांच में राहत देने से इंकार कर दिया।
HighLights
दिल्ली HC ने SC/ST एक्ट जांच जारी रखने का आदेश।
महिला पत्रकार पर ACP विवेक भगत ने केस किया।
पत्रकार ने ACP पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से जातिसूचक टिप्पणी करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में महिला पत्रकार के खिलाफ जारी जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस चरण में अंतरिम राहत की याचिका को खारिज नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई रोक आदेश भी जारी नहीं किया जा रहा है।
दोनों पक्ष अगली सुनवाई से पहले दाखिल करें जवाब
हाई कोर्ट ने एफआईआर रद करने की मांग वाली पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस और मामले के शिकायतकर्ता सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने दोनों पक्षों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा, 'मैं अभी किसी भी प्रार्थना को खारिज नहीं कर रही हूं। मैं केवल नोटिस जारी कर रही हूं। इस मामले पर विचार की आवश्यकता है; अंतिम सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की जाती है।'
क्रॉस-शिकायत और पक्षपात के आरोप
मामले की पृष्ठभूमि में, महिला पत्रकार ने पहले एसीपी विवेक भगत के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है।
पत्रकार के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि एसीपी द्वारा दर्ज कराई गई यह एफआईआर केवल पत्रकार को डराने और अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज की गई है।
अदालत ने इसी तरह का एक आदेश महिला पत्रकार के एक अन्य पुरुष सहयोगी की याचिका पर भी पारित किया, जिसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की थी।
इन गंभीर धाराओं के तहत दर्ज है मामला
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस उप-मंडल में तैनात एसीपी विवेक भगत की शिकायत पर स्वतंत्र पत्रकार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारी पर जातिसूचक टिप्पणियां की गईं और उन्हें सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया गया।
यह मामला एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना), धारा 356(2) (मानहानि) और धारा 3(5) (समान मंशा) के तहत दर्ज किया गया है।
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