राघव चड्ढा की तस्वीर और आवाज के दुरुपयोग पर रोक की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा- राजनीतिक व्यंग्य पर रोक नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा की आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग को रोकने की याचिका खारिज कर दी।
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राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। फाइल फोटो
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका खारिज की।
राजनीतिक आलोचना, व्यंग्य पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा की आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग को रोकने की मांग याचिका पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक आलोचना, व्यंग्य और कार्टून पर केवल इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वे किसी नेता को अप्रिय लगते हैं।
क्यों जताई गई थी आपत्ति?
कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच बहुत पतली रेखा होती है व लोकतंत्र में व्यंग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का मामला नहीं बनता, क्योंकि जिन पोस्ट्स पर आपत्ति जताई गई है वे राजनीतिक फैसलों की आलोचना से संबंधित हैं।
मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति
अदालत ने मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण के राजनीतिक कार्टूनों का भी उल्लेख किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि चड्ढा को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान होने का दावा है तो वे मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को मानहानि से जुड़ी मांग जोड़ने के लिए संशोधन की अनुमति दे दी।
धन लाभ के लिए पार्टी बदली
राघव चड्ढा ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी तस्वीर, पहचान और छवि के दुरुपयोग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कुछ ऑनलाइन पोस्ट्स के जरिए यह गलत संदेश दिया जा रहा है कि उन्होंने धन लाभ के लिए पार्टी बदली है।
छवि को नुकसान पहुंचा रहीं
चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि इंटरनेट मीडिया सामग्री उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं मेटा की ओर से कहा गया कि जिन पोस्ट्स का हवाला दिया गया है उनमें कई समाचार रिपोर्ट्स या सामान्य सामग्री हैं।
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