पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को दिल्ली HC से बड़ा झटका, फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिल्म 'दूसरा' की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से ...और पढ़ें

कोर्ट का फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार। फोटो: इंटरनेट एवं आर्काइव
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिल्म दूसरा की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली।
अदालत ने 23 अक्टूबर को प्रस्तावित फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन फिल्म निर्माताओं के पक्ष में है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है।
फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार
गांगुली ने फिल्म के जरिए अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन की आशंका जताते हुए याचिका दायर की थी। उनके साथ पूर्व भारतीय कप्तान पर बन रही बायोपिक का निर्माण कर रही कंपनी लव फिल्म्स एलएलपी भी मुकदमे में वादी है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट ने गांगुली की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि फिल्म 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को रिलीज होने वाली है। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में नहीं है। आपका कोई मूल्यवान अधिकार हो सकता है, लेकिन हम आज फिल्म नहीं रोक रहे हैं।
अदालत की यह टिप्पणी अंतरिम राहत के संदर्भ में थी। मामले में अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।
निर्माताओं ने कहा, बायोपिक नहीं है फिल्म
फिल्म निर्माताओं की ओर से अधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि दूसरा सौरव गांगुली की बायोपिक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में गांगुली से जुड़े कुछ खेल दृश्यों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक अनुमतियां ली गई हैं।
वहीं, गांगुली के अधिवक्ता ने दलील दी कि फिल्म के निर्माण के लिए उनसे कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अदालत को बताया गया कि गांगुली के जीवन पर एक अलग बायोपिक पहले से निर्माणाधीन है।
दूसरा को राजस्थान की एक मध्यवर्गीय लड़की की कहानी बताया गया है, जो पूर्व भारतीय कप्तान से जुड़े कुछ खेल आयोजनों से प्रेरणा लेती है।
यह भी पढ़ें- 'तिरंगा फहराने में मंजूरी की क्या जरूरत?', दिल्ली HC में नेहा बोरा ने दी दलील; सुनवाई पूरी
