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'सरकार को जमीन आवंटित करने का निर्देश कैसे दें', लाल किले पर INA स्मारक की मांग पर दिल्ली HC की दो टूक

Published: Wed, 30 Sep 2026 04:26 PM (IST)

दिल्ली HC ने लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी (INA) शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से ...और पढ़ें

ऐतिहासिक लाल किले पर आईएनए के बलिदानियों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया।

ऐतिहासिक लाल किले पर आईएनए के बलिदानियों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने INA स्मारक बनाने का निर्देश देने से मना किया।

  2. अदालत ने कहा स्मारक बनाना सरकार का नीतिगत फैसला है।

  3. कोर्ट लाल किले में जमीन आवंटन का निर्देश नहीं दे सकता।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) बलिदानियों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया।

स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि स्मारक बनाना सरकार का फैसला है और यह कोर्ट के सामने कानूनी रूप से विचार करने योग्य मुद्दा नहीं बन सकता।

ट्रस्ट की तरफ से तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा लाल किले पर आइएनए के हजारों बलिदानियों के लिए स्मारक बनाने की योजना की घोषणा के पांच साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी देरी संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

उक्त तर्क पर सवाल उठाते हुए अदालत ने पूछा कि स्मारक बनाना किसी मौलिक कर्तव्य या अधिकार से जुड़ा नहीं है। अदालत ऐसा निर्देश कैसे दे सकते हैं? हम सरकार को लाल किले में जमीन आवंटित करने का निर्देश कैसे दे सकते हैं?