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प्रदर्शनों से हुई परेशानी पर CJP से 50 करोड़ मुआवजा वसूलने की मांग, दिल्ली HC ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाइए

Published: Wed, 28 Oct 2026 05:44 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों से हुई परेशानी के लिए 50 करोड़ रुपये के अंतरिम ...और पढ़ें

सीजेपी से 50 करोड़ मुआवजा वसूलने की मांग। फोटो: आर्काइव

सीजेपी से 50 करोड़ मुआवजा वसूलने की मांग। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP मुआवजे की याचिका खारिज की।

  2. याचिकाकर्ता ने 50 करोड़ रुपये अंतरिम मुआवजे की मांग की थी।

  3. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों से निवासियों को हुई परेशानी और व्यवधान के बदले 50 करोड़ रुपये के अंतरिम मुआवजे की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी।

50 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग

याचिका में मांग की गई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली के निवासियों को विरोध-प्रदर्शनों के कारण हुई परेशानी और व्यवधान के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पीठ को बताया कि इस तरह के मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।

इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता वकील राकेश कुमार सैनी से कहा कि उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।

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