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Red Bull को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल पर रोक वाला FSSAI का आदेश रद

Published: Tue, 29 Sep 2026 02:07 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2026 02:17 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड बुल को अपने प्रोडक्ट पर 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले FSSAI ...और पढ़ें

रेड बुल लिख सकेगा एनर्जी ड्रिंक।

रेड बुल लिख सकेगा एनर्जी ड्रिंक।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI का आदेश रद्द किया।

  2. रेड बुल 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द का इस्तेमाल कर सकेगा।

  3. प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेड बुल को अपने प्रोडक्ट पर एनर्जी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी आदेश को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने पाया कि एफएसएसएआई ने निर्देश जारी करने से पहले कंपनी को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया था।

'प्राकृतिक न्याय का है उल्लंघन'

अदालत ने कहा कि 30 जून, 2026 का आदेश याचिकाकर्ता को कोई जवाब दाखिल करने या कोई स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना ही पारित किया गया था।

अदालत ने उक्त टिप्पणी के साथ 30 जून के आदेश को चुनौती देने वाली रेड बुल की याचिका को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होने के सीमित आधार पर स्वीकार कर लिया।

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