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दृष्टि IAS के विकास दिव्यकीर्ति को हाई कोर्ट से राहत, फर्जी प्रोफाइल और डीपफेक रील्स हटाने का आदेश

Published: Tue, 29 Sep 2026 02:29 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से जुड़ी डीपफेक और नकल वाली सामग्री को हटाने का ...और पढ़ें

दृष्टि IAS वाले विकास दिव्यकीर्ति पहुंचे कोर्ट, जानें क्या मिला दिल्ली HC से आदेश

दृष्टि IAS वाले विकास दिव्यकीर्ति पहुंचे कोर्ट, जानें क्या मिला दिल्ली HC से आदेश

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपफेक सामग्री हटाने का आदेश दिया।

  2. विकास दिव्यकीर्ति की व्यक्तिगत अधिकारों की याचिका पर सुनवाई।

  3. इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल और रील्स से छवि खराब।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से जुड़े डीपफेक व नकल करने वाली सामग्री को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया।

व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर अदालत ने कहा कि मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

विकास की तरफ से कहा गया कि इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनकी नकल करने वाली प्रोफाइल प्रसारित की जा रही है। इससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है।

'लोग बिना अनुमति बना रहे डीपफेक सामग्री'

उन्होंने कहा कि लोग बिना उनकी अनुमति के डीपफेक सामग्री व कॉपीराइट उल्लंघन कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं।

वहीं, मेटा की तरफ से कहा गया कि आपत्तिजनक 13 यूआरएल में से 11 को हटाने का आदेश दिया जा सकता है, जो इंस्टाग्राम रील्स थीं। उन्होंने यह भी कहा कि गलत जानकारी को हटाया जा सकता है।