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अभिनेता वरुण धवन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश

Published: Mon, 01 Jun 2026 04:53 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता वरुण धवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट।

दिल्ली हाई कोर्ट।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया अहम आदेश।

  2. वरुण धवन के डीपफेक वीडियो हटेंगे।

  3. अनाधिकृत सामान भी ई-कॉमर्स से हटेगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली अभिनेता वरुण धवन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है।

अदालत ने वरुण धवन से जुड़े डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया है। इन डीपफेक में वरुण धवन को उनकी महिला को-स्टार्स के साथ गलत स्थितियों में दिखाया गया था।

सामग्री को हटाने का आदेश 

इसके साथ ही अदालत ने वरुण धवन की अनुमति के बगैर उनके नाम पर सामान बेचने वाली सामग्री को भी ई-कामर्स वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को हटाने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया वरुण धवन के पक्ष में मामला बनता है और अगर उनके पक्ष में आदेश नहीं दिया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।